Sakhar Swarojgar Loan

सहकार स्वरोजगार ऋण योजना

ऋण का उद्देश्यः-

सहकार स्वरोजगार ऋण योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी को रोजगारोन्मुखी प्रवृति के लिये प्रोत्सहित करना तथा इस हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

ऋण का प्रयोजनः-

योजना के अन्तर्गत ऋण का मुख्य प्रयोजन रोजगार के साधनों का बढावा देना है जिसमें मुख्य रूप से कुटीर उद्योग, ग्रामीण दस्तकारिता, कम्प्यूटर सेन्टर, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन, आदि व्यापारिक गतिविधियों को बढावा देना।

ऋण की पात्रताः-
लाभार्थी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो। लाभार्थी द्वारा यदि ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण प्राप्त किया गया है तो पिछले दो वर्षो मे ऋण चुकाने का दोषी नही होना चाहिये।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-
योजनान्तर्गत 25000/- रूपये तक के ऋण बिना किसी बाहरी कोलेट्रल सिक्योरिटी के उपलब्ध करवाये जायेगें किन्तु ऋण से सर्जित सम्‍पत्ति पर बैक का भार निहित होगा। रूपये 25000/- से अधिक की ऋण राशि के लिये ऋण राशि की दोगुना कोलेट्रल सिक्योरिटी को बैंक के पक्ष में रहन रखना आवश्यक होगा। ऋण राशि पर 12 प्रतिशत् की दर से ब्याज दर लागू होगी। ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा।

बीमाः-
योजनान्तर्गत अग्रिम किये गये ऋण से
सर्जित सम्पतियों की सुरक्षा के लिये बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋ़णी द्वारा किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
योजनान्तर्गत कोलेट्रल सिक्योरिटी की कीमत का मूल्याकंन शाखा प्रबन्धक द्वारा किया जावेगा। योजनानुसार क्रय किये जाने वाले सामान की कोटेशन प्राप्त करनी होगी। साथ ही दो सक्षम जमानतदारों की जमानत आवश्यक है। किश्त के रूप में भुगतान के लिये ऋणी द्वारा अन्य बैंक के अग्रिम चैक प्रस्तुत करने होंगे। नियमानुसार लाभार्थी, जमानतदार कोलेट्रल गारण्टर को बैंक का नॉमिनल सदस्य बनाया जावेगा।